सीबीआइ निदेशक की आरोपियों से मुलाकात अनुचितव्हिसिल ब्लोअर का नाम उजागर करने पर जोर नहीं देने का अनुरोधएजेंसियां, नयी दिल्ली 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले के कई अभियुक्तों और उनके प्रतिनिधियों से केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा की मुलाकात ‘निश्चित ही अनुचित’ है और जनता को उनके आचरण के बारे में जानने का अधिकार है, क्योंकि यह उनका निजी मामला नहीं है. लोक अभियोजक के इस कथन के बाद जांच एजेंसी के निदेशक अधिक बचाव की मुद्रा में आ गये हैं. विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि वकील प्रशांत भूषण को जांच ब्यूरो के निदेशक के निवास की आगंतुक सूची सहित तमाम दस्तावेज सौंपनेवाले व्हिसिल ब्लोअर (भंडाफोड़ करनेवाला) का नाम जानने पर जोर नहीं दिया जाये. कोर्ट जांच करेग्रोवर ने कहा कि कोई भी कानून रजिस्टर में शामिल सूचना को संरक्षण प्रदान नहीं करता है और शीर्ष अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए. ग्रोवर ने अपने 15 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि 2जी मामलों की जांच और मुकदमे के दौरान सीबीआइ निदेशक और इस प्रकरण के अभियुक्तों के प्रतिनिधियों की बार-बार मुलाकात निश्चित ही अनुचित है, इस बात की जांच करनी होगी कि क्या ऐसा कृत्य न्यायालय की अवमानना कानून 1971 के तहत आपराधिक अवमानना है और वे न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने समान है.कोर्ट से आदेश वापस लेने का अनुरोधउन्होंने कहा कि यदि प्रशांत भूषण को व्हिसिल ब्लोअर की पहचान जाहिर करने के लिए बाध्य किया गया तो इससे बहुत अन्याय हो जायेगा. उन्होंने न्यायालय से अनुरोध कि इस संबंध में 15 सितंबर को दिया गया आदेश वापस लिया जाये. लोक अभियोजक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीबीआइ निदेशक ने अपने निवास पर कैंप आफिस बनाया है और रजिस्टर में शामिल जानकारी निदेशक के निजी मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि यह उनके आधिकारिक हैसियत में की गयी पेशेवर मुलाकात का रिकॉर्ड है.
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2जी मामले में सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
सीबीआइ निदेशक की आरोपियों से मुलाकात अनुचितव्हिसिल ब्लोअर का नाम उजागर करने पर जोर नहीं देने का अनुरोधएजेंसियां, नयी दिल्ली 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले के कई अभियुक्तों और उनके प्रतिनिधियों से केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा की मुलाकात ‘निश्चित ही अनुचित’ […]
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