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तेज गति का मतलब लापरवाही से वाहन चलाना नहीं : कोर्ट

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने एक बस चालक को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप से यह कहते हुए बरी कर दिया है कि तेज गति से वाहन चलाना लापरवाही से वाहन चलाना नहीं है. इसकी वजह से एक ऑटो चालक की मौत हो गयी थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह ने […]

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने एक बस चालक को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप से यह कहते हुए बरी कर दिया है कि तेज गति से वाहन चलाना लापरवाही से वाहन चलाना नहीं है. इसकी वजह से एक ऑटो चालक की मौत हो गयी थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह ने कहा कि तेज गति अपने आप में लापरवाही को बयां नहीं करती है. कहा, ‘अभियोजन पक्ष ने जिन गवाहों का परीक्षण किया, उनमें से किसी ने भी संकेत नहीं दिया कि तेज गति से उनका क्या आशय है.’ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘अभियोजन पक्ष को इस बात को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में सामग्री को लाना था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर ‘तेज गति’ से उनका क्या आशय है.’ अदालत ने बस चालक राजपाल को बरी करते हुए कहा, ‘उपरोक्त चर्चा और उपरोक्त फैसले पर भरोसा करते हुए मेरी सोची-समझी राय है कि अभियोजन बिना किसी संदेह के आइपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाने), धारा 337 और धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत अपराध के आरोपों से बरी कर दिया.’

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