कोयला घोटाला : नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र वकील ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले में सीबीआइ द्वारा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और दो अधिकारियांे को क्लीन चिट देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन लोगांे ने एक कंपनी को गैरकानूनी तरीके से कोयला ब्लाक का आवंटन किया. विशेष सरकारी वकील आरएस चीमा का यह रुख इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने ही एक अन्य कोयला घोटाला मामले में सीबीआइ की मामला बंद करने की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और गुप्ता तथा पांच अन्य (आरोपी के रूप में एक कंपनी सहित) को तलब किया. चीमा का यह रुख उस मामले को लेकर सामने आया है, जिसमें पूर्व में सीबीआइ ने नवभारत पावर प्राइवेट लि (एनपीपीएल) उसके प्रबंध निदेशक और वाइस चेयरमैन हरीश चंद्र प्रसाद तथा चेयरमैन पी त्रिविक्रमा प्रसाद के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. सीबीआइ के जांच अधिकारी ने 30 सितंबर को इस मामले में अनुपूरक अंतिम रिपोर्ट दायर करते हुए कहा था कि इस मामले मंे सरकारी अधिकारियांे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया.
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विशेष सरकारी वकील के विचार सीबीआइ के रुख से अलग
कोयला घोटाला : नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र वकील ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले में सीबीआइ द्वारा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और दो अधिकारियांे को क्लीन चिट देने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन लोगांे ने एक कंपनी को गैरकानूनी तरीके से कोयला ब्लाक का आवंटन किया. विशेष सरकारी वकील […]
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