रांची : रांची की पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता रमा खलखो की जमानत याचिका पर आज विशेष निगरानी अदालत में बहस हुई जिसके बाद अदालत ने निगरानी ब्यूरो को मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने को कहा.
निगरानी के विशेष न्यायाधीश अबनीरंजन सिन्हा की अदालत में आज पूर्व मेयर रमा खलखो की जमानत याचिका पर बहस हुई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने ब्यूरो को मामले की केस डायरी अदालत के सामने पेश करने के निर्देश दिये. मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी. इससे पूर्व पुलिस ने 6 जून को खलखो को रिमांड पर लेकर तीन दिनों तक उससे पूछताछ की लेकिन पूछताछ पूरी होने से पूर्व ही मामले से जुड़े पुलिस उपाधीक्षक पीएन सिंह को आठ जून को स्थानांतरित कर दिया गया.
पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनसे मेयर चुनावों की पूर्व संध्या पर उनके कार्यालय और कांग्रेस नेताओं के पास से बरामद 21 लाख, 93 हजार रुपये का विस्तृत विवरण जानने का प्रयास किया. रांची की पूर्व मेयर रमा खलखो ने आठ अप्रैल को हुए मेयर पद के चुनावों की पूर्व संध्या पर अपने कार्यालय से 21 लाख, 93 हजार रुपये नकद बरामदगी के मामले में 56 दिनों की फरारी के बाद चार जून को यहां निगरानी की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था जहां उन्हें दो सप्ताह के लिए जेल भेज दिया गया था. इस मामले में विशेष निगरानी अदालत ने रमा खलखो की अग्रिम जमानत याचिका और गिरफ्तार कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा और उसके सहायक सुधीर साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
निरंजन और उसके सहयोगी सुधीर को पुलिस ने जहां नकदी के साथ सात अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था और तभी से वह जेल में बंद हैं वहीं रमा खलखो आठ अप्रैल को मेयर पद के लिए हुए मतदान के बाद से फरार थीं. इस बीच निगरानी ब्यूरो ने इस मामले के दो अन्य आरोपियों कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा और उसके सहयोगी सुधीर साहू के खिलाफ इस मामले में पिछले सप्ताह आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.