रोजेदार को जबरन रोटी खिलाने का मामला एजेंसियां, नयी दिल्ली अदालत ने महाराष्ट्र सदन में रमजान के दौरान आइआरसीटीसी के एक कर्मचारी को कथित रूप से जबरन रोटी खिलाने के मामले में शिवसेना सांसद रंजन विचारे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर शिकायत पर पुलिस को मंगलवार को कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने का निर्देश दिया.मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने सामाजिक कार्यकर्ता कामरान सिद्दीकी की शिकायत पर पुलिस को दस सितंबर को एटीआर दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अदालत ने सिद्दीकी से पूछा कि जब कथित पीडि़त, जिसे शिवसेना सांसद ने जबरन खाना खिलाया, वही इस मामले में आगे नहंी आया है तो उन्होंने क्यों यह शिकायत दाखिल की है. मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता से पूछा, ‘ आपका क्या नुकसान हुआ है? जब कथित पीडि़त खुद आगे नहीं आया है तो आप क्यों यह शिकायत कर रहे हैं.’ इस पर सिद्दीकी और उनके वकील कामरान मलिक तथा विशाल सिन्हा ने अदालत को बताया कि वे जनसेवक हैं और कई मुद्दों पर जनहित याचिकाएं और शिकायतें दाखिल कर चुके हैं. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि कथित पीडि़त ठेके पर काम करने वाला कर्मचारी है और वह इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज नहीं करा सकता. अदालत ने हालांकि कहा कि वह पुलिस से इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर शिकायत के संबंध में एटीआर चाहती है. इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया था कि विचारे की हरकत एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में वह एक अगस्त को शिकायत लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय गये थे. लेकिन अदालत ने उनसे उचित कानूनी उपचार के लिए निचली अदालत के पास जाने को कहा था.
सांसद के खिलाफ एटीआर दाखिल करे पुलिस
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