मेडिकल कॉलेज संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेशवरीय संवाददाता रांचीसुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में एक सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जानी चाहिए. इस आलोक में एमबीबीएस सीटों के लिए होने वाली री-काउंसलिंग जल्द करनी होगी. काउंसलिंग के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश (दिनांक 14.3.14) में देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए होने वाली काउसलिंग, नामांकन व क्लास शुरू करने की तिथि निर्धारित कर दी है. विभिन्न राज्यों व सेंट्रल काउंसेलिंग के लिए अलग-अलग तिथि निर्धारित है, पर कक्षाएं शुरू होने की तारीख एक (एक सितंबर) है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश काउंसलिंग/नामांकनराज्य की सीटसेंट्रल काउंसेलिंग की सीटपहली काउंसलिंग25 जून तकएक से 11 जुलाईनामांकन की अंतिम तिथितीन जुलाई21 जुलाई तकसेकेंड काउंसलिंग27 जुलाई तकएक से चार अगस्तनामांकन की अंतिम तिथिदो अगस्त तक16 अगस्त तकथर्ड काउंसलिंगछह से 10 सितंबर17 से 26 अगस्तनामांकन की अंतिम तिथि17 सितंबर तकपांच सितंबर तकसत्र की शुरुआतएक सितंबरएक सितंबरकिसी अन्य तरह की रिक्तियों पर नामांकन30 सितंबरलागू नहीं
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एक सितंबर से शुरू करनी होगी पढ़ाई
मेडिकल कॉलेज संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेशवरीय संवाददाता रांचीसुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में एक सितंबर से कक्षाएं शुरू हो जानी चाहिए. इस आलोक में एमबीबीएस सीटों के लिए होने वाली री-काउंसलिंग जल्द करनी होगी. काउंसलिंग के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश (दिनांक 14.3.14) में देश […]
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