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भ्रूण जांच के खिलाफ सख्ती से लागू करें कानून

रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को भ्रूण लिंग जांच व गर्भपात की बढ़ती घटनाओं को लेकर स्वत : संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका किो नष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि […]

रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को भ्रूण लिंग जांच व गर्भपात की बढ़ती घटनाओं को लेकर स्वत : संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका किो नष्पादित कर दिया.

खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के आलोक में भ्रूण लिंग जांच रोकने के लिए सख्त कदम उठाये. लिंग जांच करनेवाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाये. बने कानूनों को राज्य में सख्ती से लागू कराया जाये, ताकि यह इस पर पूरी तरह से रोक लगायी जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने छह मार्च 2013 को निर्देश जारी किया था. खंडपीठ ने प्री नेटल डायग्नोस्टिक एंड टेक्निक एक्ट 1994 को सख्ती से लागू करने को कहा है. अवैध कार्यो में लिप्त जांच केंद्रों पर कार्रवाई की जाये.

उन्हें चिह्न्ति कर वैसे सेंटरों को सील किया जाये तथा उनके उपकरणों को भी जब्त कर लिया जाये. खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये. जांच केंद्रों पर दिशा-निर्देश प्रदर्शित किये जायें. फार्म भरवाया जाये. उसकी एक प्रति स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाये. उल्लेखनीय है कि राज्य में बढ़ते भ्रूण लिंग जांच व गर्भपात की घटनाओं को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.

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