रांची : दो मामले में दो दुष्कर्मी को 20-20 साल की सजा

Updated at : 01 Feb 2020 9:12 AM (IST)
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रांची : दो मामले में दो दुष्कर्मी को 20-20 साल की सजा

पोक्सो व महिला उत्पीड़न मामले की अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया रांची : पोक्सो व महिला उत्पीड़न मामले की अदालत ने कोतवाली व रातू थाना के दो अलग-अलग मामले के दुष्कर्म के दो अभियुक्त राजेश महतो और प्रदीप उरांव को 20-20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये […]

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पोक्सो व महिला उत्पीड़न मामले की अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया
रांची : पोक्सो व महिला उत्पीड़न मामले की अदालत ने कोतवाली व रातू थाना के दो अलग-अलग मामले के दुष्कर्म के दो अभियुक्त राजेश महतो और प्रदीप उरांव को 20-20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
गर्ल्स हॉस्टल में रहनेवाली युवती से हुआ था दुष्कर्म : रांची के एक गर्ल्स हॉस्टल में रहनेवाली युवती के साथ सहेली के भाई राजेश महतो ने दुष्कर्म किया. इस संबंध में कोतवाली थाना में आठ नवंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी में लिखा है कि चार नवंबर 2018 को वह दिवाली की छुट्टी में पूर्वी सिंहभूम स्थित घर जा रही थी.
वह टाटा में बस से उतरी, तो वहां सहेली का भाई राजेश महतो मिल गया. उसने कहा कि वह उसे घर छाेड़ देगा. उसने पीड़िता को बाइक पर बैठा लिया और घर ले जाने की जगह एक झोपड़ी में ले गया. वहां से डरा-धमका कर बाइक से खड़गपुर ले गया. वहां एक घर में तीन दिनों तक रखा और दुष्कर्म किया. इस दौरान पैसा, मोबाइल आदि भी छीन लिया. जब भी घरवालों से बात कराने की बात करती तो वह मारता-पीटता था. तीन दिनों के बाद उसे छोड़ दिया. वहां से वह रांची आयी और कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करायी और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
रातू में 16 दिसंबर 2018 को नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म : यह मामला रातू थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का है. 16 दिसंबर 2018 को नाबालिग के माता-पिता ईंट भट्ठा में काम करने सीवान के गोपालगंज गये थे. नाबालिग अपने भाई-बहनों के साथ घर में अकेली थी. रात 11 बजे वह शौच के लिए निकली, उसी दौरान प्रदीप उरांव ने नाबालिग को अकेले पाकर पकड़ लिया और दुष्कर्म किया. बाद में पीड़िता ने रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रदीप उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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