रांची : संजीवनी बिल्डकॉन के एक मामले में आरोप गठन 13 को
Updated at : 09 Jan 2020 8:25 AM (IST)
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रांची : संजीवनी बिल्डकॉन के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में दर्ज मामले में सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने बुधवार को कंपनी की निदेशक अनामिका नंदी, श्याम किशोर गुप्ता, लोकसेवक कृष्ण कुमार, शशिभूषण प्रसाद सिंह, श्याम सुंदर नाथ राय व अरविंद सिंह के खिलाफ 13 जनवरी को आरोप गठन करने की तिथि तय […]
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रांची : संजीवनी बिल्डकॉन के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में दर्ज मामले में सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने बुधवार को कंपनी की निदेशक अनामिका नंदी, श्याम किशोर गुप्ता, लोकसेवक कृष्ण कुमार, शशिभूषण प्रसाद सिंह, श्याम सुंदर नाथ राय व अरविंद सिंह के खिलाफ 13 जनवरी को आरोप गठन करने की तिथि तय की है़
वहीं, इस मामले के अारोपी रातू अंचल के तत्कालीन सीओ ओमप्रकाश यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी़ मालूम हो कि शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार ने संजीवनी बिल्डकॉन के अधिकारियों के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज कराया था़ उस मामले को सीबीआइ ने टेकओवर कर लिया था. इसके बाद 26 नवंबर 2014 को अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए उक्त लोगों को आरोपी बनाया गया था़
जमीन के नाम पर हुई थी धोखाधड़ी:
संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता ने पुंदाग के ऐश्वर्या रेसीडेंसी में दो हजार स्क्वायर फीट जमीन के बदले शिकायतकर्ता से नौ लाख रुपये लिये थे, लेकिन जमीन नहीं दी़ पैसा वापस देने की मांग पर साढ़े चार लाख रुपया लौटाया, शेष राशि नहीं लौटायी. दूसरी ओर 20 सितंबर 2010 को रातू अंचल में पदस्थापित तत्कालीन सीओ ओमप्रकाश यादव ने संजीवनी बिल्डकाॅन के पक्ष में जमीन का गलत म्यूटेशन किया था़ सीबीआइ की जांच में यह मामला सामने आया था़
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