रांची : जमानत की अवधि खत्म होने पर नहीं किया सरेंडर, हुआ गिरफ्तार
Updated at : 08 Jan 2020 9:26 AM (IST)
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रांची : जमीन विवाद में रुपये हड़पने के लिए काशीनाथ महतो पर फायरिंग करने के केस में अरगोड़ा पुलिस ने दोबारा बलिराम साहू उर्फ बली साहू को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वह मूल रूप से लापुंग थाना क्षेत्र के मालगो गांव का रहनेवाला है, लेकिन वर्तमान में अरगोड़ा बस्ती […]
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रांची : जमीन विवाद में रुपये हड़पने के लिए काशीनाथ महतो पर फायरिंग करने के केस में अरगोड़ा पुलिस ने दोबारा बलिराम साहू उर्फ बली साहू को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वह मूल रूप से लापुंग थाना क्षेत्र के मालगो गांव का रहनेवाला है, लेकिन वर्तमान में अरगोड़ा बस्ती में रहता था. बताया जाता है कि किसी परिचित के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए उसे औपबंधिक जमानत मिली थी़ वह जमीन का कारोबार करने के साथ ही पूर्व में छोटानागपुर तेजी उत्थान समाज के अध्यक्ष भी रह चुका है.
जानकारी के अनुसार काशीनाथ महतो पर फायरिंग कराने के केस में बलिराम को न्यायालय से औपबंधिक जमानत मिली थी. लेकिन जमानत की अवधि खत्म होने के बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था. जिसके बाद न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 दिसंबर 2019 को गैरजमानती वारंटी जारी किया था. वारंट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी. जानकारी के अनुसार घटना को लेकर एक फरवरी 2018 को अरगोड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था. काशीनाथ साहू पर फायरिंग अशोक नगर गेट नंबर चार के समीप हुई थी. इस केस में पुलिस पूर्व में शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. घटना के दौरान बलिराम साहू सिंगापुर में था. शूटरों की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आयी थी कि बलिराम साहू ने सुपारी के रूप में एक लाख रुपये दिये थे. सिंगापुर से लौटने के बाद भी वह पुलिस की नजर में फरार चल रहा था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. काशीनाथ महतो पूर्व में बलिराम साहू के साथ जमीन का कारोबार करता था. लेकिन बलिराम ने काशीनाथ के हिस्से के करीब एक करोड़ रुपये हड़पने के लिए उस पर फायरिंग करवायी थी.
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