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रांची : मेन रोड में सड़क किनारे अवैध दुकान लगाने वालों के सामान होंगे जब्त

Updated at : 23 Dec 2019 7:34 AM (IST)
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रांची : मेन रोड में सड़क किनारे अवैध दुकान लगाने वालों के सामान होंगे जब्त

रांची : मेन रोड में सड़क के किनारे रेगुलेटिंग लाइन एवं सेट ऑफ एरिया में अतिक्रमण कर दुकान लगानेवालों के सामान जब्त किये जायेंगे. उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा. अतिक्रमण अपराध की पुनरावृत्ति करने पर संबंधित व्यवसायी के खिलाफ कोर्ट में पुलिस धारा 268 और 291 के तहत अभियोजन दायर करेगी. इसके तहत […]

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रांची : मेन रोड में सड़क के किनारे रेगुलेटिंग लाइन एवं सेट ऑफ एरिया में अतिक्रमण कर दुकान लगानेवालों के सामान जब्त किये जायेंगे. उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा. अतिक्रमण अपराध की पुनरावृत्ति करने पर संबंधित व्यवसायी के खिलाफ कोर्ट में पुलिस धारा 268 और 291 के तहत अभियोजन दायर करेगी. इसके तहत संबंधित व्यवसायी को छह माह की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है.
ट्रैफिक एसपी ने रिपोर्ट तैयार कर ट्रैफिक थानेदार को सौंप दी : ट्रैफिक एसपी ने ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार कर ट्रैफिक थानेदार को सौंप दी है. पुलिस इस कार्य में निगम के प्रवर्तन पदाधिकारियों का भी सहयोग लेगी. अभियान चलाने की जिम्मेवारी ट्रैफिक डीएसपी प्रथम को सौंपी गयी है. ट्रैफिक एसपी ने इस बात की जानकारी नगर आयुक्त, रांची डीसी, एसएसपी और एसडीओ को दी है.
ट्रैफिक एसपी ने रिपोर्ट में लिखा है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि मेन रोड पर धारा 413, 414 और 515 झारखंड नगर निगम अधिनियम 2001 में संरक्षित सेट ऑफ एरिया जो रेखांकित रेगुलेटिंग लाइन एवं सेट ऑफ एरिया के अंतराल में है, उन स्थलों पर विभिन्न जगहों पर अतिक्रमण किया जा रहा है.
लेकिन धारा 606 झारखंड नगर नियम अधिनियम के तहत अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसलिए ऐसे अतिक्रमणकारी व्यवसायियों के सामान को जब्त करते हुए मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू की जाये. साथ ही जब्त किये गये सामान की जब्ती सूची बनाकर न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाये.
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