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तेनुघाट : आर्म्स एक्ट में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 12 Dec 2019 8:51 AM (IST)
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तेनुघाट : आर्म्स एक्ट में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने अराजू के राजेश कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. सजा सुनाये जाने के बाद राजेश कुमार सिंह को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन […]

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तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय गुलाम हैदर ने अराजू के राजेश कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाने के बाद सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.
सजा सुनाये जाने के बाद राजेश कुमार सिंह को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस की. मालूम हो कि 15 फरवरी 2018 को जरीडीह थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार दुबे ने जरीडीह थाना में बयान दर्ज कराया था.
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