रांची : गलत प्रोन्नति मामले में दी जायेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

Updated at : 12 Dec 2019 8:42 AM (IST)
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रांची : गलत प्रोन्नति मामले में दी जायेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

रांची : शिक्षकों को गलत प्रोन्नति देने के मामले में दोषी शिक्षक व कर्मी दोनों पर कार्रवाई की जायेगी. इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि जिलों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेड एक से ग्रेड […]

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रांची : शिक्षकों को गलत प्रोन्नति देने के मामले में दोषी शिक्षक व कर्मी दोनों पर कार्रवाई की जायेगी. इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जायेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. पत्र में कहा है कि जिलों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेड एक से ग्रेड दो में अनियमित ढंग से प्रोन्नति देने के मामले में रिपोर्ट दें. ऐसे शिक्षकों का नाम, वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय, नियुक्ति तिथि व प्रोन्नति की तिथि की जानकारी मांगी गयी है.
प्रावधान के अनुरूप, 12 वर्ष की सेवा के बाद शिक्षक को ग्रेड वन से ग्रेड टू में प्रोन्नति देने का प्रावधान है. विभाग ने इसके लिए दोषी सहायक/प्रभारी शिक्षक, लेखा पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का भी नाम देने को कहा है. ऐसे शिक्षक व कर्मी जिनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा करने को कहा है.
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