एक ग्राहक को पांच ज्यादा कनेक्शन नहीं देने का निर्देशमृत व्यक्ति के दस्तावेज पर कनेक्शन देने पर पाबंदीमुख्य संवाददातारांची : नाबालिग को अब मोबाइल का कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं अब एक ग्राहक को पांच से ज्यादा कनेक्शन नहीं देना है. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के डीआइजी प्रवीण कुमार ने मोबाइल कनेक्शन व डाटा कनेक्शन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. इसका उल्लंघन करने पर सर्विस प्रोवाइडर, डिस्ट्रीब्यूटर व रिटेलर पर कार्रवाई होगी. जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक जाली दस्तावेज पर कनेक्शन नहीं देना है. वहीं मृत व्यक्ति के दस्तावेज, दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत दस्तावेज पर कनेक्शन देने पर मनाही की गयी है. ग्राहक के स्वयं नहीं आने पर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा. दस्तावेज की फोटो कॉपी को असली दस्तावेज से जांच करना जरूरी है. उपभोक्ता का नवीनतम फोटो ही मान्य होगा. कनेक्शन देते वक्त ग्राहक का कई वैकल्पिक नंबर लेने व इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया है. वोटर पहचान पत्र के इस्तेमाल पर रिटेलर को उसकी जांच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एसएमएस भेज कर करने को कहा गया है. डाटा कार्ड के ग्राहकों से ई-मेल आइडी लेना अनिवार्य है. ग्राहक के स्थान पर किसी और को सिम नहीं देना है. रिटेलर को ग्राहक के पुराने कनेक्शन की भी जानकारी देनी होेगी. ग्राहक के दूसरे जिला का होने पर स्थानीय व्यक्ति का नाम, पता व नंबर देना जरूरी होगा, रिटेलर/वितरक इसकी जांच कर पुष्टि कर लेंगे. ग्राहक के दूसरे देश के होने पर उसके पासपोर्ट एवं वीजा की अंतिम तिथि जांच करना अनिवार्य है. रिटेलर ग्राहक का हस्ताक्षर अपने सामने करायेंगे. रिटेलर अपने दुकान में एक संचिका का संधारण करेंगे, जिसमें उपभोक्ता की पूरी विवरणी अंकित करेंगे.
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नबालिग को मोबाइल कनेक्शन देने पर प्रतिबंध
एक ग्राहक को पांच ज्यादा कनेक्शन नहीं देने का निर्देशमृत व्यक्ति के दस्तावेज पर कनेक्शन देने पर पाबंदीमुख्य संवाददातारांची : नाबालिग को अब मोबाइल का कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वहीं अब एक ग्राहक को पांच से ज्यादा कनेक्शन नहीं देना है. दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के डीआइजी प्रवीण कुमार ने मोबाइल कनेक्शन […]
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