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ई-रिक्शा पर जारी रहेगा बैन

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा-बिना दिशा-निर्देश के चलाने की अनुमति नहीं दे सकतेएजेंसियां, नयी दिल्लीराजधानी में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध जारी रहेगा. दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि ई-रिक्शों के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देशों के बगैर इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी सकती. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को […]

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा-बिना दिशा-निर्देश के चलाने की अनुमति नहीं दे सकतेएजेंसियां, नयी दिल्लीराजधानी में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध जारी रहेगा. दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि ई-रिक्शों के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देशों के बगैर इन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी सकती. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को इस मुद्दे पर मसौदा नियम बनाने का निर्देश भी दिया. न्यायमूर्ति बी डी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने कहा, ‘हमारी चिंता बिल्कुल स्पष्ट है और हम बिना किसी नियमन के ऐसे ई-रिक्शा के परिचालन की अनुमति नहीं दे सकते.’ दिल्ली सरकार और केंद्र की तरफ से पेश होने वाली अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पिंकी आंनद ने कहा कि मुद्दा करीब 50,000 ई-रिक्शा मालिकों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है और दिल्ली पुलिस तथा निकाय एजेंसियों की निगरानी में उन्हें चलाने की अनुमति दी जाये. पीठ ने कहा, ‘हम किसी भी अवैध कृत्य की अनुमति नहीं देंगे. आप हमें दिखाइए कि किस दिशा-निर्देश या नियमों के तहत पुलिस उनका नियमन करेगी. समुचित नीति होने पर ही हम इन्हें चलाने की अनुमति दे सकते हैं क्योंकि कानून के नियमों का पालन होना चाहिए. हम भी खुश नहीं है लेकिन हमें देश की राजधानी में अराजकता की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जो देश के सभी शहरों के लिए एक आदर्श शहर के तौर पर होना चाहिए.’आठ अगस्त को फिर सुनवाईउधर, अदालत ने बैटरी रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका पर सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर की. अदालत राजधानी की सड़कों पर ई-रिक्शा पर लगायी गयी पाबंदी के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका की सुनवाई पर सोमवार को सहमत हो गयी थी. हाइकोर्ट ने 31 जुलाई को यह कहते हुए राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा चलाने पर पाबंदी का आदेश दिया था कि दिल्ली की सड़कों पर इनका अवैध रूप से परिचालन हो रहा है. पुनर्विचार याचिका में यह भी दलील दी गयी है कि लाखों परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए ई रिक्शा पर निर्भर हैं और इंसाफ के हित में अदालत 31 जुलाई के आदेश की समीक्षा सुधार कर सकती है.

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