रांची : सुभाष यादव को नहीं मिली राहत, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की मांग खारिज
Updated at : 28 Nov 2019 9:41 AM (IST)
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रांची : कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करनेवाले राजद प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. बुधवार को हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी को राहत देने से अदालत ने इनकार कर दिया. […]
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रांची : कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करनेवाले राजद प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव को हाइकोर्ट से राहत नहीं मिल पायी. बुधवार को हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी.
चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी को राहत देने से अदालत ने इनकार कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने 22 नवंबर को दानापुर से मतदाता सूची में नाम कटवा कर गोड्डा के कानाडीह रामनगर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 23 नवंबर को आवेदन दिया है. कहा कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने का आग्रह किया है. चुनाव आयोग की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 23 नवंबर को आवेदन निबंधन पदाधिकारी के पास दिया है.
नियमत: सात दिन का समय आपत्ति के लिए दिया जाता है. यदि कोई आपत्ति नहीं आती है, तो नाम जोड़ने की आगे की कार्रवाई निबंधन पदाधिकारी द्वारा की जाती है. सात दिन के बाद अपील का समय होता है. आवेदन देने के दो दिन बाद प्रार्थी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जो सही नहीं है. उन्होंने याचिका खारिज करने का आग्रह किया.
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