झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 : प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए 48 घंटे पहले देना होगा आवेदन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Nov 2019 8:55 AM (IST)
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रांची : चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी व राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार को लेकर रैली, सभा, नुक्कड़ सभा, वाहन परमिट, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय खोलने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर लैंडिंग व हेलीपैड निर्माण की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले सुविधा पोर्टल पर आवेदन देना होगा. आवेदनों का तय समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित किया जाना है. […]
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रांची : चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी व राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार को लेकर रैली, सभा, नुक्कड़ सभा, वाहन परमिट, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय खोलने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, हेलीकॉप्टर लैंडिंग व हेलीपैड निर्माण की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले सुविधा पोर्टल पर आवेदन देना होगा. आवेदनों का तय समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित किया जाना है.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर आवेदनों के निष्पादन में चुनाव आयोग द्वारा तय प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिया. कहा कि सुविधा पोर्टल पर मिले आवेदनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने में आयोग के निर्देशों का पूरा ध्यान रखा जाये.
वीडियो कांफ्रेंसिंग में निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद की जाने वाली कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया गया. कहा कि पहले चरण में 13 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गयी है. दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है.
चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होना बाकी है. विभिन्न चरणों में चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान की जानेवाली कार्यवाही से भी निर्वाची पदाधिकारियों को अवगत कराया गया. निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन की प्रक्रिया के बाद मतदान के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताया गया. निर्वाची पदाधिकारियों से आयोग ने एवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता को जानकारी ली.
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