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स्टार प्रचारकों का व्यय पार्टी और मंच का खर्च प्रत्याशी के खाते में

Updated at : 17 Nov 2019 1:14 AM (IST)
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स्टार प्रचारकों का व्यय पार्टी और मंच का खर्च प्रत्याशी के खाते में

रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे ने स्टार प्रचारकों पर होने वाले खर्च को लेकर गाइड लाइन जारी किया है. इसके अनुसार स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय राजनीतिक दल के खाते में जायेगा. मंच साझा करने का खर्च अभ्यर्थी वहन करेंगे. मान्यता प्राप्त दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के […]

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रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे ने स्टार प्रचारकों पर होने वाले खर्च को लेकर गाइड लाइन जारी किया है. इसके अनुसार स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय राजनीतिक दल के खाते में जायेगा. मंच साझा करने का खर्च अभ्यर्थी वहन करेंगे. मान्यता प्राप्त दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 40 और अन्य दलों के मामले में 20 से अधिक नहीं हो सकती है.

चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों से प्राप्त स्टार प्रचारकों से संबंधित सूची सभी रिटर्निंग अफसर / जिला निर्वाचन पदाधिकारी / व्यय प्रेक्षकों के पास रहेगा, जिसे वे वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे.मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते हैं तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से इतर उस रैली पर का सभी व्यय अभ्यर्थी के खाते में डाला जायेगा. भले ही अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं हो.
साथ ही रैली या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच एक से ज्यादा अभ्यर्थी मंच साझा करते हैं तो उसपर होने वाले खर्चे को अभ्यर्थियों के बीच समान रुप से विभाजित किया जायेगा.स्टार प्रचारक के साथ यदि कोई परिचारक यथा सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, पार्टी का कोई सदस्य, एसा कोई व्यक्ति जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है अथवा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज / हेलीकॉप्टर अथवा परिवहन के अन्य साधनों में यात्रा करता है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जायेगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करतें हैं वहां के निवास / भोजन व्यवस्था सहित अन्य व्यय अभ्यर्थी के लेखा में जोड़ा जाएगा. साथ ही इस प्रकार की भोजन एवं निवास व्यवस्था के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जायेगी.
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