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रांची : राजधानी में निषेधाज्ञा लागू हथियार लेकर चलना मना

रांची : झारखण्ड विधानसभा-2019 की घोषणा के साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश मिश्रा ने राजधानी में धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है़ यह आदेश एक नवंबर से प्रभावी हो गया़ आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार […]

रांची : झारखण्ड विधानसभा-2019 की घोषणा के साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश मिश्रा ने राजधानी में धारा 144 लागू करते हुए निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है़ यह आदेश एक नवंबर से प्रभावी हो गया़
आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति, राजनैतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, अभ्यर्थी के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा़ इसके अतिरिक्त जुलूस में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के धारदार हथियार को लेकर चलने पर प्रतिबंधित है़ जारी निषेधाज्ञा के मुताबिक इस दौरान रात्रि के 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा़
किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर अथवा पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध है़ इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी़

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