रांची : राज्य में क्रेन, पोकलेन, शॉवेल, बोरिंग मशीन, ट्रेलर, मोटर कैब, आेमनी बस आदि व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर सात प्रतिशत की दर से 12 सालों का एकमुश्त टैक्स का भुगतान करना होगा. वहीं, ट्रैक्टर खरीदने पर चार प्रतिशत की दर से 20 साल का एकमुश्त टैक्स देय होगा. ट्रैक्टर में ट्रेलर जोड़ने की स्थिति में पांच हजार रुपये एकमुश्त टैक्स देना पड़ेगा. राज्य में मोटर वाहनों पर लगने वाले टैक्स के लिए बनाये गये नियम में संशोधन कर दिया गया है.
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क्रेन, पोकलेन आिद वाहन पर देना होगा एकमुश्त टैक्स
रांची : राज्य में क्रेन, पोकलेन, शॉवेल, बोरिंग मशीन, ट्रेलर, मोटर कैब, आेमनी बस आदि व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर सात प्रतिशत की दर से 12 सालों का एकमुश्त टैक्स का भुगतान करना होगा. वहीं, ट्रैक्टर खरीदने पर चार प्रतिशत की दर से 20 साल का एकमुश्त टैक्स देय होगा. ट्रैक्टर में ट्रेलर जोड़ने की […]
अध्यादेश के मुताबिक 31 जनवरी 2019 के बाद निबंधित वाहन 30 दिनों के अंदर ही एकमुश्त कर का भुगतान करना होगा. भुगतान नहीं करने की स्थिति में दो प्रतिशत प्रति माह की दर से अर्थदंड की वसूली की जायेगी.
पुराने वाहन मालिक कर सकेंगे किस्त में भुगतान : झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2019 के मुताबिक 30 जनवरी 2019 के पहले अनुसूची एक में शामिल व्यावसायिक वाहन व ट्रैक्टर रोड टैक्स का भुगतान किस्त के रूप में कर सकेंगे. पुराने वाहन मालिकों द्वारा नयी कर प्रणाली लागू होने के बाद किये गये एकमुश्त कर के भुगतान को समायोजित किया जायेगा.
लग्जरी कार पर लगेगा ज्यादा टैक्स : पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा जीएसटी को छोड़ कर 15 लाख रुपये मूल्य की गाड़ी (लग्जरी वाहन) खरीदने पर उससे नौ प्रतिशत की दर से कर की वसूली की जायेगी. वहीं, 15 लाख रुपये या उससे अधिक की गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति के नाम पहले से चार पहिया निजी गाड़ी निबंधित होने की स्थिति में उससे 12 प्रतिशत की दर से टैक्स की वसूली की जायेगी.
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