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चारा घोटाला मामला : पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को हाइकोर्ट से मिली जमानत

Updated at : 26 Oct 2019 7:03 AM (IST)
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चारा घोटाला मामला : पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को हाइकोर्ट से मिली जमानत

रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. शुक्रवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आधी सजा काटने के आधार […]

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रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. शुक्रवार को हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना.
सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आधी सजा काटने के आधार पर प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की. याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही अदालत ने प्रार्थी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता राजीव नंदन प्रसाद ने पक्ष रखा.
उन्होंने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने सजल चक्रवर्ती को चार साल की सजा सुनायी थी. उन्होंने दो साल से अधिक समय जेल में काट लिया है. वे 17 नवंबर 2017 से जेल में हैं. इससे पहले भी वे तीन माह जेल में बंद थे.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सजल चक्रवर्ती ने अपील याचिका दायर कर सीबीआइ की विशेष अदालत के सजा संबंधी आदेश को चुनाैती दी है. अपील के तहत जमानत याचिका दायर कर उन्होंने जमानत देने की मांग की थी. विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के आरसी-68ए/96 मामले में सजल चक्रवर्ती को चार साल की सजा सुनायी थी.
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