चेंबर के संविधान में संशोधन रांची. फेडरेशन चेंबर ने अपने संविधान में आंशिक संशोधन किया है. इसके तहत कंपनी लॉ के नियमानुसार किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक वर्ष चुनाव 30 सितंबर तक करा लेना है. अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं बन पाई हो तो ऐसी परिस्थिति में भी चुनाव करा लेने की बाध्यता होगी, अन्यथा 30 सितंबर के बाद वर्तमान कमेटी स्वत: भंग मानी जायेगी तथा उस समय वर्तमान कमेटी के महासचिव कार्यालय के प्रभारी होंगे. महासचिव पूर्व अध्यक्षों के सहयोग से एक महीने के अंदर चुनाव संपन्न करना सुनिश्चित करेंगे. आंशिक संसोधन को लेकर शनिवार को चेंबर भवन में सदस्यों की साधारण आमसभा बुलायी गई थी. आमसभा में चेंबर की संविधान संशोधन समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को चेंबर अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने सभा के समक्ष रखा एवं प्रस्तावों पर सदस्यों की स्वीकृति मांगी. प्रस्तावित सभी संशोधनों पर सदस्यों ने अपनी सहमति जतायी. इस संशोधन को अगले वर्ष के सत्र से लागू किया जा सकेगा. बैठक में चेंबर महासचिव पवन शर्मा ने कहा कि इस वर्ष चेंबर का चुनाव सात सितंबर को कराया जायेगा. चुनाव को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से कराये जाने की योजना है. इन संशोधनों को दी गयी मंजूरी: चेंबर के संविधान में अभी वर्तमान संविधान के अनुसार जो सदस्य 90 दिन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, वे ही वोट की प्रक्रि या में हिस्सा ले सकते हैं परंतु प्रस्तावित संशोधन के अनुसार इस अविध की बाध्यता सिर्फ संबद्ध संस्था तथा साधारण सदस्यों के लिए होगी. आजीवन, कॉरपोरेट तथा पेट्रोन सदस्य की बाध्यता 30 दिन की होगी. इसके अतिरिक्त चेंबर द्वारा गठित कस्टोडियन कमिटी की बैठक वर्ष में दो बार संपन्न होगी. बैठक में उपाध्यक्ष रतन मोदी, विनय अग्रवाल, महासचिव पवन शर्मा, सह सचिव कुणाल अजमानी, कोषाध्यक्ष रंजीत गाडोदिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष निलेशचंद्र, अशोक जैन, कार्यकारिणी सदस्य सत्येंद्र चोपडा, राहुल साबू, राहुल मारू, आशीष जाटिया, आनंद गोयल, अंजली जैन, प्रदीप जैन, शरद पोद्दार, श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया, रंजीत टिबड़ेवाल, गिरीश मल्होत्रा, विष्णु बुधिया, सदस्य अरूण खेमका, कमल जैन, सोनी मेहता, पूनम आनंद, किशन अग्रवाल, चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स, गुमला चेंबर ऑफ कॉमर्स, पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सहित प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में व्यापारी व उद्योगपति उपस्थित थे.
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30 सितंबर तक चुनाव कराना जरूरी
चेंबर के संविधान में संशोधन रांची. फेडरेशन चेंबर ने अपने संविधान में आंशिक संशोधन किया है. इसके तहत कंपनी लॉ के नियमानुसार किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक वर्ष चुनाव 30 सितंबर तक करा लेना है. अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं बन पाई हो तो ऐसी परिस्थिति में भी चुनाव करा लेने की बाध्यता होगी, अन्यथा […]
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