रांची : ओरमांझी के अंचलाधिकारी ने सीआइडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से दिये गये 14 एकड़ जमीन के म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों को रद्द कर दिया है. अंचलाधिकारी द्वारा रद्द किये गये 20 आवेदनों में 14 भूखंड शामिल हैं. आवेदन रद्द होने का कारण गैर आदिवासियों द्वारा गलत तरीके से आदिवासी खाते की जमीन कोऑपरेटिव […]
रांची : ओरमांझी के अंचलाधिकारी ने सीआइडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से दिये गये 14 एकड़ जमीन के म्यूटेशन से संबंधित आवेदनों को रद्द कर दिया है. अंचलाधिकारी द्वारा रद्द किये गये 20 आवेदनों में 14 भूखंड शामिल हैं.
आवेदन रद्द होने का कारण गैर आदिवासियों द्वारा गलत तरीके से आदिवासी खाते की जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचना बताया गया है. इसके अलावा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर पिछड़ी जातियों की जमीन सोसाइटी के नाम पर खरीदना भी शामिल है.
उल्लेखनीय है कि सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों ने अपनी जाति बदल कर पिछड़ी जाति की जमीन खरीदी थी. सीएनटी एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत आदिवासियों और पिछड़ी जातियों की जमीन सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बाद उसी जाति के लोगों के नाम हस्तांतरित की जा सकती है. लेकिन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पिछड़ी जातियों की जमीन खरीदने के लिए खुद को पिछड़ी जाति का बताया था. साथ ही आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए सोसाइटी के सदस्य का गलत पता बताया था.