दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा

Updated:
विज्ञापन

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने ओवरब्रिज के पास सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपी ऑटो चालक शंकर कुमार व बजरंगी सिंह को दोषी पाने के बाद 20-20 साल की सजा सुनायी. दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. चुटिया […]

विज्ञापन

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने ओवरब्रिज के पास सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपी ऑटो चालक शंकर कुमार व बजरंगी सिंह को दोषी पाने के बाद 20-20 साल की सजा सुनायी. दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

आपके शहर में

विज्ञापन
जुर्माने नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. चुटिया की रहनेवाली महिला के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपियों को 18 सितंबर को दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों का बयान दर्ज कराया गया.
इस मामले में 28 मई को चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें कहा गया था कि घटना के दिन पीड़िता गुमला से रांची स्टेशन पहुंची. स्टेशन के पास बजरंगी ने महिला को घर पहुंचाने की बात कह ऑटो में बैठाया. इसके बाद उसे घर पहुंचाने के बदले अोवरब्रिज के पास ले गया और अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया.
लोहरदगा में तीन को 22-22 वर्ष की सजा
लोहरदगा. सदर थाना क्षेत्र के हिरही भोक्ता बगीचा में हुए गैंग रेप मामले में एडीजे वन गोपाल पांडेय की अदालत ने अजय उरांव, भोला खाखा और रौशन बाड़ा को 22-22 वर्ष की कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
वहीं, आरोपी नरेंद्र कुजूर, चंदा उरांव, डबलू उरांव, छोटू उरांव, सोहन बाड़ा, किशोर प्रकाश खाखा, प्रदीप उरांव को रिहा कर दिया गया. ज्ञात हो कि तीनों युवकों ने 17 अगस्त 2018 को हिरही हडराटोली बगान में दो लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola