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प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बेची, तो लाइसेंस होगा कैंसिल

रांची : राज्य में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़े जाने पर शराब दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा. उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. धनबाद में प्रिंट रेट से अधिक पर बीयर बेचते पकड़े गये एक शराब दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया […]

रांची : राज्य में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़े जाने पर शराब दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायेगा. उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. धनबाद में प्रिंट रेट से अधिक पर बीयर बेचते पकड़े गये एक शराब दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

वहां 100 रुपये की बीयर 120 रुपये में बेची जा रही थी. गौरतलब है कि हाल के दिनों में लाइसेंसी दुकानों में नकली और मिलावटी शराब बेचने का मामला भी सामने आया है. पिछले दिनों रांची के पुंदाग क्षेत्र में विशाल कुमार नाम की लाइसेंसी शराब दुकान को सील बोतल में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया. दुकान में पानी मिला कर बोतल दोबारा सील कर शराब बेची जा रही थी.
इसके अलावा वहां अलग-अलग ब्रांड की शराब के लेबल और खाली बोतलें भी मिली थीं. उत्पाद विभाग द्वारा लाइसेंसी विशाल कुमार की दुकान से सील की गयी शराब की बोतलों की जांच करायी गयी है. जांच में पानी मिला कर शराब बेचने की पुष्टि हुई है. उत्पाद विभाग ने विशाल कुमार की दुकान सील करते हुए उसका लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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