रांची : बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना सीट बेल्ट और तेज रफ्तार पर कटेगा चालान

Updated:
विज्ञापन

रांची : सरकार ने नये मोटरयान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत तीन माह की छूट केवल उन लोगों को दी है, जिनके वाहन के कागजात दुरुस्त नहीं हैं. जबकि हेलमेट नहीं पहननेवालों, ट्रिपल राइडिंग करनेवालों, तेज रफ्तार वाहन चलानेवालों और सीट बेल्ट नहीं लगानेवालों के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी. ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ नये […]

विज्ञापन
रांची : सरकार ने नये मोटरयान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत तीन माह की छूट केवल उन लोगों को दी है, जिनके वाहन के कागजात दुरुस्त नहीं हैं. जबकि हेलमेट नहीं पहननेवालों, ट्रिपल राइडिंग करनेवालों, तेज रफ्तार वाहन चलानेवालों और सीट बेल्ट नहीं लगानेवालों के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी.
ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ नये प्रावधानों के तहत ही जुर्माना राशि का चालान काटा जायेगा. ये बातें ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने रविवार को कहीं. वे पुलिस लाइन में आयोजित कार्यशाला में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों संबोधित कर रहे थे.
डीजीपी केएन चौबे के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला में ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया कि वे चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालकों से विनम्र और शालीन व्यवहार करें. अगर किसी व्यक्ति के वाहन से संबंधित कागजात विशेष कर इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं हैं, तो उन्हें नियमों का पालन करने और पेपर बनवाने के लिए लिए जागरूक करें.
दोपहिया पर पति-पत्नी के साथ बच्च बैठा हो, तो बेवजह परेशान न करें : ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को यह भी समझाया गया कि अगर किसी बाइक या स्कूटी पर पति-पत्नी के साथ छोटा बच्चा बैठा हो, तो उन्हें रोक कर बेवजह परेशान नहीं करें. इस निर्देश के बावजूद अगर अभद्र व्यवहार के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिली, तो संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की की जायेगी.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola