रांची : बतायें, फुटपाथ दुकानदारों के लिए क्या कदम उठाये
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को स्ट्रीट वेंडर (प्रोटेक्शन अॉफ लाइवलीहुड) एक्ट-2014 के अनुपालन काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कांप्रिहेंसिव रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. […]
विज्ञापन
हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को स्ट्रीट वेंडर (प्रोटेक्शन अॉफ लाइवलीहुड) एक्ट-2014 के अनुपालन काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस हरीश चंद्र मिश्र व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कांप्रिहेंसिव रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि राज्य के सभी जिलों में फुटपाथ दुकानदारों के मामले में केंद्रीय कानून के तहत क्या कदम उठाये गये हैं.
उसकी विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी जाये. मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की अोर से जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में केंद्रीय कानून के तहत फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की गयी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन