रांची : झालको कर्मियों के लिए वीआरएस स्कीम जारी
Updated at : 07 Sep 2019 1:17 AM (IST)
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रांची : जल संसाधन विभाग के अधीन संचालित झालको कार्यालय में काम करनेवाले कर्मियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीअारएस) जारी की गयी है. इधर, झालको के प्रबंध निदेशक ने एक अलग आदेश निकाल कर झालको के सभी अवर (सब) एरिया कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को क्षेत्रीय कार्यालय में बुला लिया है. इसकी सूची जारी […]
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रांची : जल संसाधन विभाग के अधीन संचालित झालको कार्यालय में काम करनेवाले कर्मियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीअारएस) जारी की गयी है. इधर, झालको के प्रबंध निदेशक ने एक अलग आदेश निकाल कर झालको के सभी अवर (सब) एरिया कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों को क्षेत्रीय कार्यालय में बुला लिया है. इसकी सूची जारी कर दी गयी है.
इन पदों को एक अगस्त की तिथि से समाप्त कर दिया गया है. झालको के अवर क्षेत्रीय कार्यालयों में करीब 77 कर्मी कार्यरत थे. इसमें ज्यादातर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थे. इनको क्षेत्रीय कार्यालयों में योगदान करने को कहा गया है. अवर एरिया कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों की सूची मुख्यालयों को देने को कहा गया है.
साल में 45 दिन का वेतन मिलेगा : वीआरएस स्कीम में दो तरह का प्रावधान किया गया है. एक स्कीम पांच साल से कम सेवा बचे कर्मियों के लिए है. दूसरी स्कीम पांच साल से अधिक सेवा वालों के लिए है. पांच साल से कम सेवा वालों को साल में 45 दिन के वेतन के हिसाब से गणना का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त सेवा के शेष माह के लिए कुल सेवरेंस पे (विच्छेद वेतन) का 90 फीसदी का भुगतान का प्रावधान है.
दोनों में जो भी राशि कम होगी, उसी का भुगतान कर्मियों को किया जायेगा. वहीं पांच साल से अधिक सेवा वाले कर्मियों के लिए वर्ष के 45 दिन के वेतन की गणना का प्रावधान है. इसके अतिरिक्त सेवरेंस पे (विच्छेद वेतन ) की 50 फीसदी राशि दी जायेगी. दोनों में जो भी कम होगा, उसी का भुगतान कर्मचारियों को किया जायेगा.
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