जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन राशि बढ़ेगी
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : राज्य सरकार ने एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण को लेकर मंगलवार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सप्तम वेतनमान के तहत गठित फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 22 फरवरी 2019 को ही जारी कर दिया गया था. […]
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रांची : राज्य सरकार ने एक जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण को लेकर मंगलवार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है. पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सप्तम वेतनमान के तहत गठित फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 22 फरवरी 2019 को ही जारी कर दिया गया था.
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सचिव (व्यय) सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि संकल्प की कंडिका आठ के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश निर्गत करने का दायित्व महालेखाकार कार्यालय झारखंड को दिया गया है. वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन पुर्जा महालेखाकार से निर्गत होता था, वे सीधे पीपीअो सहित अन्य कागजात की छाया प्रति के साथ प्रपत्र भर कर महालेखाकार को भेजेंगे.
वहीं अराजपत्रित कर्मी अपने अंतिम पदस्थापन क���र्यालय के निकासी व व्ययन पदाधिकारी (डीडीअो) के माध्यम से वांछित कागजातों के साथ प्रपत्र अॉनलाइन महालेखाकार को भेजेंगे. उल्लेखनीय है कि झारखंड पेंशनर समाज कल्याण ने वित्त विभाग से पेंशन पुनरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की थी. समाज के अमरनाथ झा ने निर्देश जारी करने पर संतोष प्रकट किया है.
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