रांची : शहर की छह जगहों पर 14 से दो माह के लिए लगी निषेधाज्ञा
Updated at : 11 Aug 2019 7:56 AM (IST)
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रांची : राजनीतिक दल व विभिन्न संगठनों के लोग 14 अगस्त से अगले दो माह तक शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर धरना-प्रदर्शन नहीं कर पायेंगे. एसडीओ गरिमा सिंह ने शहर के छह स्थानों पर 14 अगस्त से धारा 144 लागू कर दी है. इसमें कहा गया है कि मांगों को लेकर राजनीतिक दल, सरकारी व […]
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रांची : राजनीतिक दल व विभिन्न संगठनों के लोग 14 अगस्त से अगले दो माह तक शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर धरना-प्रदर्शन नहीं कर पायेंगे. एसडीओ गरिमा सिंह ने शहर के छह स्थानों पर 14 अगस्त से धारा 144 लागू कर दी है. इसमें कहा गया है कि मांगों को लेकर राजनीतिक दल, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन के आसपास घेराव व प्रदर्शन किया जा सकता है. इससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसलिए इन क्षेत्रों में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू की गयी है.
अस्त्र-शस्त्र व हरवे हथियार के साथ चलने पर रोक : निषेधाज्ञा के दौरान किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, आग्नेयास्त्र, हरवे हथियार लाठी-डंडा व तीर-धनुष लेकर चलने पर रोक रहेगी. निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में पांच व पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने और चलने पर भी रोक रहेगी. इन सभी रोक से सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है.
यहां लागू रहेगी निषेधाज्ञा
हाइकोर्ट परिसर से 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर व डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग न्यायालय अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंधित है. 200 मीटर की परिधि में स्थित सामाजिक एवं धार्मिक स्थल में सुबह 6.00 से 10 बजे तक 65 डेसीबल व रात्रि 10 से छह बजे सुबह तक 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जायेगा.
राजभवन की दीवार से 100 मीटर की परिधि में.
मुख्यमंत्री आवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि में
नेपाल हाउस सचिवालय के घेरा से 150 मीटर की परिधि में
विधानसभा की चहारदीवारी से 750 मीटर की परिधि में झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन), मानव संसाधन मंत्रालय (टेलीफोन भवन), एफएफपी बिल्डिंग व पुलिस मुख्यालय की चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में
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