रांची : मानव तस्कर रवींद्र राठी दोषी करार, जेल
Updated at : 21 Jul 2019 9:23 AM (IST)
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रांची : हरियाणा के झज्जर गांव निवासी रवींद्र कुमार राठी उर्फ आकाश राठी को मानव तस्करी के आरोप में दोषी करार दिया गया है. उसकी सजा के बिंदु पर 23 जुलाई को सुनवाई होगी. अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़कियों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दर्ज करायी थी. गवाही में कहा कि […]
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रांची : हरियाणा के झज्जर गांव निवासी रवींद्र कुमार राठी उर्फ आकाश राठी को मानव तस्करी के आरोप में दोषी करार दिया गया है. उसकी सजा के बिंदु पर 23 जुलाई को सुनवाई होगी. अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित लड़कियों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दर्ज करायी थी.
गवाही में कहा कि आरोपी ने उन्हें दिल्ली में नांगलोई के गुडविल प्लेसमेंट सर्विस को बेच दिया था. अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने शनिवार को आरोपी रवींद्र कुमार राठी को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार दिया. इससे पूर्व दिल्ली पुलिस रवींद्र को लेकर अदालत पहुंची और पेश किया. आरोपी को अदालत ने दोषी करार कर जेल भेज दिया. आरोपी के खिलाफ रांची की अदालत में दो मामले व दिल्ली की तीस हजारी अदालत में दो मामले में ट्रायल चल रहा है.
उसके खिलाफ राजधानी की गरीब नाबालिग लड़कियों को काम के बहाने बहला-फुसलाकर दिल्ली में बेच देने का आरोप है. वर्ष 2008 में तुपुदाना के हजाम बस्ती निवासी नाबालिग लड़की को आरोपी दिल्ली ले गया था, जहां उसने लड़की को बेच दिया.
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