रांची : जमानत पर निकले अपराधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी कोषांग गठित
Updated at : 07 Jul 2019 9:08 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट से जमानत पर निकले सजायाफ्ता अभियुक्तों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी कोषांग का गठन किया गया है. इस कोषांग का गठन हाइकोर्ट के निर्देश पर हुआ है. इसके नोडल अफसर मुख्यालय-2 डीएसपी हरिश्चचंद्र सिंह बनाये गये हैं. अब हाइकोर्ट द्वारा किसी अपराधी को न्यायालय में उपस्थित कराने या नाम-पता की जानकारी […]
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रांची : हाइकोर्ट से जमानत पर निकले सजायाफ्ता अभियुक्तों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी कोषांग का गठन किया गया है. इस कोषांग का गठन हाइकोर्ट के निर्देश पर हुआ है. इसके नोडल अफसर मुख्यालय-2 डीएसपी हरिश्चचंद्र सिंह बनाये गये हैं. अब हाइकोर्ट द्वारा किसी अपराधी को न्यायालय में उपस्थित कराने या नाम-पता की जानकारी मांगे जाने पर संबंधित क्षेत्र के थानेदार की जिम्मेवार होगी कि वे अभियुक्त को अविलंब न्यायालय में उपस्थित करायें.
पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मामला मगन महतो से जुड़ा है. मगन महतो की जमानत को हाइकोर्ट से निरस्त कर दिया गया था.
उसे न्यायिक हिरासत में लेने का निर्देश जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को दिया गया था. थानेदार ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने मगन महतो को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिला. उन्होंने न्यायालय से मगन महतो को न्यायिक हिरासत में लेने के लिए न्यायालय से और 10 दिनों का समय देने की मांग की.
इसके बाद न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि आरोपी और सजायाफ्ता वैसे अभियुक्त जिन्हें जमानत दी गयी है, उनके बारे में पूरा ब्योरा तैयार किया जाये. ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी उत्पन्न न हो. न्यायालय के इस निर्देश के बाद कोषांग का गठन किया गया है. उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में न्यायालय की सक्रियता के कारण पुलिस विभाग में कई नये काम हुए हैं.
क्या होगी अब पुलिस की जिम्मेवारी और क्या करना होगा
हाइकोर्ट से जमानत पर निकले अभियुक्तों के जमानतदार के बारे में पुलिस पूरा रिकॉर्ड तैयार करेगी. अभियुक्त के पता के वर्तमान जानकारी के अलावा उसके दूसरे स्थान पर रहने और संबंधियों के बारे में पूरा रिकॉर्ड थानेदार और ओपी प्रभारी तैयार करेंगे.
उच्च न्यायालय से जमानत पर मुक्त अभियुक्त के बारे में जानकारी मांगे जाने पर थाना प्रभारी तत्काल जानकारी उपलब्ध करायेंगे. साथ ही हाइकोर्ट के निर्देश पर थानेदार अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित करायेंगे.
कोषांग प्रभारी जमानत पर मुक्त अभियुक्त का पता एवं ठिकाना और उसकी गतिविधियों के बारे में प्रत्येक सप्ताह संबंधित थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी से जानकारी एकत्र करेंगे.
नोडल अफसर प्रत्येक माह में दो बार जमानत पर निकले अभियुक्त के पता-ठिकाना और गतिविधियों के बारे में समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करेंगे.
पुलिस विभाग में हाल में तैयार हुए कई नये सिस्टम
हाइकोर्ट के निर्देश पर जब्त हथियार को नष्ट करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर फायर आर्म्स ब्यूरो का गठन.
हाइकोर्ट के निर्देश पर भविष्य में लेवी वसूली से संबंधित घटना को रोकने के लिए आइजी संगठित अपराध की अध्यक्षता में समिति का गठन.
हाइकोर्ट के निर्देश पर फरार नक्सलियों और अपराधियों पर कार्रवाई के लिए न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गयी.
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