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रांची :हत्या मामले में नौ साल से फरार रहे आरोपी को उम्रकैद
रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने शनिवार को 13 साल पुराने हत्या के आरोप में दोषी करार अभियुक्त गुरुचरण गंझू को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया़ आरोपी गुरुचरण गंझू घटना के बाद नौ साल तक फरार रहा. वहीं इसी मामले में […]
रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने शनिवार को 13 साल पुराने हत्या के आरोप में दोषी करार अभियुक्त गुरुचरण गंझू को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया़ आरोपी गुरुचरण गंझू घटना के बाद नौ साल तक फरार रहा.
वहीं इसी मामले में एक आरोपी टुइया गंझू को पूर्व में ही अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी गुरुचरण गंझू पर खलारी थाना के हेसल लॉग गांव निवासी उसके रिश्तेदार अर्जुन गंझू का अपहरण कर हत्या करने का आरोप था.
घटना के बाद मृतक की पत्नी सुकरमनी देवी ने 21 जून 2006 को खलारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सहायक लोक अभियोजक मोहन कुमार रजक ने अदालत को बताया कि हत्या के पीछे मुख्य कारण मृतक द्वारा आरोपी की साली को छेड़ना था.
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