रांची :हत्या मामले में नौ साल से फरार रहे आरोपी को उम्रकैद
Updated at : 30 Jun 2019 9:17 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने शनिवार को 13 साल पुराने हत्या के आरोप में दोषी करार अभियुक्त गुरुचरण गंझू को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया़ आरोपी गुरुचरण गंझू घटना के बाद नौ साल तक फरार रहा. वहीं इसी मामले में […]
विज्ञापन
रांची : अपर न्यायायुक्त एसके शशि की अदालत ने शनिवार को 13 साल पुराने हत्या के आरोप में दोषी करार अभियुक्त गुरुचरण गंझू को उम्र कैद की सजा सुनायी. अदालत ने उस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया़ आरोपी गुरुचरण गंझू घटना के बाद नौ साल तक फरार रहा.
वहीं इसी मामले में एक आरोपी टुइया गंझू को पूर्व में ही अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी गुरुचरण गंझू पर खलारी थाना के हेसल लॉग गांव निवासी उसके रिश्तेदार अर्जुन गंझू का अपहरण कर हत्या करने का आरोप था.
घटना के बाद मृतक की पत्नी सुकरमनी देवी ने 21 जून 2006 को खलारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. सहायक लोक अभियोजक मोहन कुमार रजक ने अदालत को बताया कि हत्या के पीछे मुख्य कारण मृतक द्वारा आरोपी की साली को छेड़ना था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




