रांची : उम्रकैद की सजा काट रहे रामाधीर सिंह को नहीं मिली राहत

Updated:
विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को धनबाद के विनोद सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता रामाधीर सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही जमानत […]

विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को धनबाद के विनोद सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता रामाधीर सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को जमानत देने से इनकार कर दिया. साथ ही जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व सूचक की अोर से अधिवक्ता राहुल ने खंडपीठ को बताया गया कि धनबाद के भगत सिंह चौक के समीप 15 जुलाई 1998 की सुबह 8.30 बजे विनोद सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी, जिसमें उनकी मौत हुई. उन्हें 34 गोली मारी गयी थी. मामले में सजायाफ्ता रामाधीर सिंह, बच्चा सिंह व राजीव रंजन सिंह को पुलिस ने आरोपी बनाया था. एक आरोपी राजीव रंजन सिंह अभी भी फरार है.
धनबाद की निचली अदालत ने वर्ष 2015 में रामाधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी, जबकि बच्चा सिंह को मामले से बरी कर दिया था. रामाधीर सिंह ने हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. रामाधीर सिंह जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में है.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola