रांची़ : गोविंदा व शिल्पा को अंतरिम राहत
Updated at : 25 Apr 2019 8:17 AM (IST)
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रांची़ : फिल्म स्टार गोविंदा व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की. गोविंदा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश तथा शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुर्की-जब्ती आदेश पर पूर्व में लगायी […]
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रांची़ : फिल्म स्टार गोविंदा व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने याचिकाअों पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की. गोविंदा के खिलाफ निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश तथा शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुर्की-जब्ती आदेश पर पूर्व में लगायी गयी रोक को बरकरार रखा. अदालत ने मामले की फाइनल सुनवाई के लिए 28 जून की तिथि निर्धारित की.
यंग लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता मोहनी मोहन तिवारी ने वर्ष 1998 में पाकुड़ की अदालत में शिकायतवाद दर्ज करायी थी. उन्होंने फिल्म छोटे सरकार के गाने एक चुम्मा तो मुझको उधार देइ दे आैर बदले में यूपी बिहार लेई ले… को यह कहते हुए चुनाैती दी थी कि यह अश्लीलता को बढ़ावा देता है. गाने से यूपी-बिहार के लोगों के सम्मान को ठेस पहुंची है.
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