अब 36 लाख परिवारों को कन्यादान योजना का लाभ

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रांची : महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा (समाज कल्याण) विभाग ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने की शर्त में बदलाव किया है. योजना का संशोधित संकल्प जारी कर दिया गया है. पहले इस योजना का लाभ उन्हीं परिवार की बेटियों के लिए मिलता था, जिनकी सालाना आय 72 हजार रुपये थी. अब इसकी […]

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रांची : महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा (समाज कल्याण) विभाग ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने की शर्त में बदलाव किया है. योजना का संशोधित संकल्प जारी कर दिया गया है. पहले इस योजना का लाभ उन्हीं परिवार की बेटियों के लिए मिलता था, जिनकी सालाना आय 72 हजार रुपये थी.

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अब इसकी शर्त में बदलाव कर सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणना (एसइसीसी) के तहत दर्ज राज्य के करीब 27.46 लाख परिवार तथा अंत्योदय राशन कार्डधारी 9.11 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है. यानी लाभुक परिवार का नाम या तो एसइसीसी में दर्ज होना चाहिए या फिर वह अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्डधारी हो.
गौरतलब है कि उक्त योजना के तहत लाभुक परिवार की अधिकतम दो वयस्क बेटियों की शादी में सरकार 30-30 हजार रु की आर्थिक सहायता देती है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर वैसे परिवार भी इस योजना में स्वत: शामिल हो जायेंगे, जो बेघर, निराश्रित/भिक्षुक, सिर पर मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह या फिर कानूनी रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर का परिवार हो.
उसी तरह वैसे परिवार इस योजना से स्वत: बाहर हो जायेंगे, जिनके पास तीन या अधिक पक्के कमरे वाले मकान, किसी पारिवारिक सदस्य के पास सरकारी नौकरी, लैंडलाइन फोन, एसी-रेफ्रिजिरेटर, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या कोई सिंचाई उपकरण हो.
योजना का उद्देश्य
बेटियों के बारे में समाज में व्याप्त सोच, लड़कों के मुकाबले लड़कियों की कम होती संख्या, बेटियों को जल्द ब्याह देने की प्रवृत्ति जैसी समस्याअों के निराकरण के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है.
अावेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना है. इसके साथ विवाह-निबंधन प्रमाण पत्र, दहेज न देने संबंधी घोषणा पत्र, आधार कार्ड, विधवा विवाह की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति देना जरूरी है.
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