रांची : सांसद निशिकांत दुबे को हाइकोर्ट से अंतरिम राहत
Updated at : 15 Mar 2019 7:40 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में गुरुवार को सड़क जाम मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई के लिए 26 […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में गुरुवार को सड़क जाम मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि गोड्डा में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया था.
लोकतंत्र में मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन का अधिकार है. इसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी कोई बात नहीं है. किसी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं बनता है. राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता पंकज कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सांसद निशिकांत दुबे ने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने संबंधी आदेश को चुनाैती दी है.
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