रांची : तीन मार्च तक जमा करने होंगे सभी लाइसेंसी हथियार
Updated at : 17 Feb 2019 10:03 AM (IST)
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उपायुक्त ने जारी किया आदेश रांची : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रांची जिले के सभी लाइसेंसी हथियार को जमा करने का निर्देश दिया गया है. लाइसेंसधारी अपने हथियारों को अपने-अपने इलाके के थाने में जमा करेंगे. इस संबंध में उपायुक्त राय महिमात रे ने आदेश जारी किया है. उपायुक्त ने सभी थाना व ओपी प्रभारियों […]
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उपायुक्त ने जारी किया आदेश
रांची : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रांची जिले के सभी लाइसेंसी हथियार को जमा करने का निर्देश दिया गया है. लाइसेंसधारी अपने हथियारों को अपने-अपने इलाके के थाने में जमा करेंगे. इस संबंध में उपायुक्त राय महिमात रे ने आदेश जारी किया है. उपायुक्त ने सभी थाना व ओपी प्रभारियों को हथियार जमा करने की सूचना देने और इसे सुनिश्चित कराने को कहा है. 22 फरवरी से तीन मार्च तक लाइसेंसी हथियारों को जमा करना होगा. हथियार जमा नहीं करनेवालों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.
डीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से यदि किसी को शस्त्र रखने की जरूरत हो, तो उसे उचित कारण के साथ आवेदन देना होगा. उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी के निर्णय के बाद ही हथियार रखने की छूट दी जायेगी. सभी थाना व ओपी प्रभारियों को तीन मार्च के बाद उपायुक्त व एसएसपी को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. थानावार जानकारी देनी होगी कि किन-किन इलाकों में कितने हथियार जमा किये गये हैं.
मतदाता जागरूकता फाेरम का होगा गठन : रांची जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, व्यावसायिक संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वोटर अवेयरनेस फोरम (वीएएफ) के गठन को लेकर समाहरणालय सभागार में शनिवार को बैठक हुई.
बैठक में कोषांग की प्रभारी पदाधिकारी श्वेता वेद ने मतदाता जागरूकता फोरम के गठन और कार्यप्रणाली की जानकारी प्रेजेंटेशन के जरिये दी.
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