रांची : नियुक्ति संबंधी दस्तावेज पेश करे झारक्राफ्ट : हाइकोर्ट

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झारक्राफ्ट से हटाये गये कर्मियों का मामला रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को झारक्राफ्ट से हटाये गये कर्मियों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए झारक्राफ्ट को नियुक्ति संबंधी सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही अगली सुनवाई के लिए […]

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झारक्राफ्ट से हटाये गये कर्मियों का मामला
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में बुधवार को झारक्राफ्ट से हटाये गये कर्मियों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए झारक्राफ्ट को नियुक्ति संबंधी सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
साथ ही अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 14 फरवरी की तिथि निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने पक्ष रखते हुए बताया कि वर्ष 2016 में झारक्रॉफ्ट द्वारा विज्ञापन निकाला गया था. विज्ञापन के आलोक में आवेदन दिया गया. प्रक्रिया के बाद नियुक्ति की गयी. वर्ष 2017 में यह कहते हुए कर्मियों को हटा दिया गया कि उनकी नियुक्ति एक संस्था इनोव ने संविदा पर की थी. झारक्रॉफ्ट ने इनोव संस्था को संविदा पर नियुक्त अपने कर्मियों को वापस ले जाने का निर्देश दिया था.
प्रार्थी ने झारक्रॉफ्ट की दलील को पूरी तरह से गलत बताया. कहा गया कि वह इनोव संस्था को नहीं जानता है. नियुक्ति का आवेदन झारक्रॉफ्ट ने निकाला था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रभात कुमार व अन्य की अोर से याचिका दायर कर झारक्रॉफ्ट के निर्देश को चुनौती दी गयी है.
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