झारखंड हाइकोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली अंतरिम राहत
Updated at : 22 Jan 2019 7:53 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही प्रतिवादी नवीन झा को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने को […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सोमवार को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही प्रतिवादी नवीन झा को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्वॉशिंग याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.
शिकायतकर्ता नवीन झा की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायायुक्त ने मानहानि के मामले को वापस अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया. यहां से अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राहुल गांधी को समन जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था. शिकायतकर्ता नवीन झा ने शिकायत वाद दायर कर राहुल गांधी के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया था.
याचिका में कहा था कि कांग्रेस महाधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हत्या के आरोपी को भाजपा अपना अध्यक्ष स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शिकायतवाद को खारिज कर दिया. इसके बाद शिकायतकर्ता ने प्रधान न्याय आयुक्त की अदालत में आदेश को चुनौती दी थी.
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