रांची : अशोक नगर हाउसिंग सोसाइटी को शो कॉज, इन छह बिंदुओं पर 21 दिनों में मांगा जवाब

Updated at : 20 Jan 2019 6:50 AM (IST)
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रांची : अशोक नगर हाउसिंग सोसाइटी को शो कॉज, इन छह बिंदुओं पर 21 दिनों में मांगा जवाब

सुनील चौधरी रांची : सर्विसेज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अशोक नगर को निबंधक सहयोग समितियां ने शो कॉज नोटिस जारी किया है.सोसाइटी से छह बिंदुओं पर 21 दिनों में जवाब मांगा गया है. यह नोटिस सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव व निदेशक को जारी किया गया है. नोटिस में लिखा गया है कि विभागीय निर्देश के […]

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सुनील चौधरी
रांची : सर्विसेज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अशोक नगर को निबंधक सहयोग समितियां ने शो कॉज नोटिस जारी किया है.सोसाइटी से छह बिंदुओं पर 21 दिनों में जवाब मांगा गया है. यह नोटिस सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव व निदेशक को जारी किया गया है. नोटिस में लिखा गया है कि विभागीय निर्देश के आलोक में संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची के 19.7.2018 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी रांची के 26.7.2018 से प्राप्त प्रतिवेदन में संबंधित सोसाइटी में विचलन का उल्लेख विस्तार से किया गया है.
जांच प्रतिवेदन में वर्णित विचलन के लिए वर्तमान एवं पूर्व प्रबंध समिति को विफल बताते हुए कार्यों में कुप्रबंधन अथवा कार्यों के निर्वहन में चूक अथवा उपेक्षा के संबंध में जिक्र किया गया है.
निबंधक ने निर्देश दिया है कि जांच प्रतिवेदन में पाये गये विचलन कार्यों में कुप्रबंधन के संबंध में बिंदुवार स्पष्टीकरण 21 दिनों के अंदर जमा करें. ऐसा नहीं करने पर सभी के खिलाफ झारखंड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धाराओं के अंतर्गत विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.
साथ ही पूर्व प्रबंध समिति के पदधारकों द्वारा भी समिति के जिन कार्यों में विचलन किया गया है, उसका भी पूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
गौरतलब है कि पूर्व में भी अशोक नगर सोसाइटी को सहकारिता विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद अशोकनगर में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की जांच करायी गयी. इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर सोसाइटी से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
जांच के दौरान अशोक नगर में जो उल्लंघन पाये गये
आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन रोकने में पूर्व एवं वर्तमान प्रबंधन समित का विफल होना
गलत एफिडेविट देना
होटल, अपार्टमेंट, सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियों के कार्यालय, स्कूल, मैनेजमेंट कॉलेज आदि से संबंधित समिति की उपविधि का उल्लंघन करते हुए संचालन
आवास बोर्ड एवं सर्विसेज हाउसिंग कोअॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अशोक नगर रांची के बीच हुए अनुबंध के आलोक में कमेटी का गठन किये बिना अनियमित प्रक्रिया अपना कर भूमि आवंटन किया जाना
अनुबंध के अनुसार प्लॉट आवंटियों को भूमि का पोजीशन प्राप्त होने के उपरांत तीन वर्षों के अंदर निर्माण कार्य नहीं किये जाने के बाद भी आवंटन रद्द नहीं किया जाना
समिति की सदस्यता प्रदान करने में उपविधि के मानदंड का उल्लंघन कर भूमि आवंटन किया जाना
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