रांची : मुख्तार व पोद्दार को राहत नहीं
Updated at : 16 Jan 2019 9:34 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में मंगलवार को राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी व महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद प्रार्थी के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें कई नये तथ्यों को मूल चुनाव याचिका […]
विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में मंगलवार को राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी व महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद प्रार्थी के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें कई नये तथ्यों को मूल चुनाव याचिका में शामिल करने का आग्रह किया गया है.
अदालत ने प्रतिवादियों की दलील को खारिज कर दिया. अदालत ने अपने 36 पेज के फैसले में कहा कि प्रार्थी ने जो सीडी जमा की है, उसे सुरक्षित रखा जाये, ताकि गवाही के समय काम आ सके. साथ ही अदालत ने मामले में सुनवाई का बिंदु तय करने के लिए समय तय किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व प्रतिवादियों की अोर से अदालत को बताया गया कि एक बार चुनाव याचिका दायर होने के बाद उसमें नया कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है. मूल याचिका को संशोधित भी नहीं किया जा सकता है. इसलिए मूल चुनाव याचिका में जोड़ने संबंधी प्रार्थी का आग्रह स्वीकार करने योग्य नहीं है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




