रांची : न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा आइएएस चयन का मामला

Updated at : 13 Dec 2018 9:14 AM (IST)
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रांची : न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा आइएएस चयन का मामला

रांची : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की ओर से कहा गया है कि झारखंड में गैर प्रशासनिक सेवा (नन एससीएस) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन का मामला न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा. गैर प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों के चयन का मामला कैट और झारखंड हाइकोर्ट में चल रहा है. गैर प्रशासनिक सेवा से […]

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रांची : सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की ओर से कहा गया है कि झारखंड में गैर प्रशासनिक सेवा (नन एससीएस) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन का मामला न्यायालय के आदेश से प्रभावित होगा. गैर प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों के चयन का मामला कैट और झारखंड हाइकोर्ट में चल रहा है.
गैर प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए नाम नहीं भेजे जाने को कृषि सेवा के अधिकारी शिवकुमार राम ने चुनौती दी है. इस पर अंतिम सुनवाई कैट में तीन दिसंबर को हुई है. इसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
आवेदक शिव कुमार राम ने 2017 में गैर प्रशासनिक सेवा से नाम यूपीएससी को नहीं भेजे जाने पर इस मामले को अदालत में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने श्री राम को कैट में जाने को कहा. कैट को भी निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई जरूर करें.
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