खंभे पर केबल लगाया है तो सावधान! JBVNL ने तय की 12 फीट ऊंचाई, अगले सप्ताह से हटेंगे अवैध तार

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रांची में बिजली खंभों पर लटकते केबल और तारों को लेकर जीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। अब सभी तारों को 12 फीट से ऊपर रखना और टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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रांची: बिजली के खंभों से बेतरतीब तरीके से गुजर रहे टेलीकॉम और केबल तारों के खिलाफ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है. रांची एरिया बोर्ड के जीएम मनमोहन कुमार ने कहा कि बिजली खंभों से गुजरने वाले सभी टेलीकॉम और केबल वायर को हर हाल में 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर रखना होगा, ताकि किसी तरह की दुर्घटना की आशंका न रहे.

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उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने प्रत्येक तार पर कंपनी का टैग लगाना होगा. इससे यह पता चल सकेगा कि संबंधित तार किस कंपनी का है. जीएम ने स्पष्ट किया कि कंपनियां 400-500 खंभों से तार ले जाने की अनुमति लेकर हजारों खंभों पर केबल नहीं लगा सकतीं. उन्हें पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेकर अपने केबल को वैध कराना होगा और तय ऊंचाई पर ही तार लगाना होगा.

प्रभात खबर के रिपोर्ट का असर

जीएम ने बताया कि प्रभात खबर में समाचार प्रकाशित होने के बाद पुरुलिया रोड में सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से रखे गये टेलीकॉम तारों को तत्काल व्यवस्थित कराया गया. बिजली विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तारों को व्यवस्थित करने के साथ उन्हें निर्धारित ऊंचाई पर किया.

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अगले सप्ताह से फिर चलेगा अभियान

मनमोहन कुमार ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां अपने तारों को जल्द वैध करा लें, अन्यथा अगले सप्ताह से फिर अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान अनधिकृत इंटरनेट और केबल तारों को हटाया जायेगा.

उन्होंने कहा कि कंपनियों को क्षेत्रीय पदाधिकारी से संपर्क कर यह अनुमति लेनी होगी कि उनके कितने खंभों से तार गुजर रहे हैं. साथ ही सभी तारों पर संबंधित कंपनी का टैग लगाना अनिवार्य होगा. नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ जेबीवीएनएल सीधे कार्रवाई करेगा.

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