रांची : अब जेल मॉनिटरिंग सिस्टम में अपराधियों का पूरा ब्योरा दर्ज होगा. जब कोर्ट में अपराधियों द्वारा नियमित और औपबंधिक जमानत के लिए आग्रह किया जायेगा, तब कोर्ट जेल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिये पहले अपराधियों के ब्योरा पर पर डालेगा. वहीं जेल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग जिला पुलिस व जेल प्रशासन की ओर से भी किया जायेगा.
थाने में अपराधियों का जो पहले से आपराधिक ब्योरा है, उसे भी जेल मॉनिटरिंग सिस्टम में इंट्री किया जायेगा, ताकि जब भी न्यायालय संबंधित अपराधियों का आंकड़ा मांगे, तो आसानी से उपलब्ध कराया जा सके. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है. विभाग ने कारा अधीक्षकों को भी निर्देश दिया है कि जब भी जिला पुलिस किसी अपराधी का ब्योरा मांगे, तो उसे भी उपलब्ध कराएं.
समन्वय पर जोर : गृह विभाग ने निर्देश दिया है कि कारा, जिला और सीआइडी के बीच बेहतर समन्वय हो, ताकि अपराधियों पर गहनता से नजर रखी जा सके.
जिलों के एसपी का आइडी और पासवर्ड बनेगा : कारा मुख्यालय ने निर्देश दिया कि जिलों के एसपी का आइडी और पासवर्ड बनाया जाये. इस संबंध में एनआइसी को निर्देश दिया गया है. ताकि, एसपी इसके जरिये जेल मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग जरूरत के मुताबिक कर सकें.