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रांची : फर्जीवाड़ा कर लेते रहे अनाज ब्याज समेत चुकानी होगी कीमत
रांची : योग्यता नहीं होने के बावजूद धुर्वा निवासी टीपन प्रसाद द्वारा पीएच कार्ड का इस्तेमाल किये जाने का मामला सामने आया है. इसे गंभीरता से लेते हुए रांची के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी शशिभूषण मेहरा ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए दो साल तक लिये गये अनाज की […]
रांची : योग्यता नहीं होने के बावजूद धुर्वा निवासी टीपन प्रसाद द्वारा पीएच कार्ड का इस्तेमाल किये जाने का मामला सामने आया है. इसे गंभीरता से लेते हुए रांची के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी शशिभूषण मेहरा ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए दो साल तक लिये गये अनाज की कीमत ब्याज समेत जमा करने का आदेश दिया है.
यह भी कहा है कि सात दिनों में रकम जमा नहीं की गयी, तो प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. श्री प्रसाद को राशन की कीमत 48 हजार व ब्याज के तौर पर सात हजार कुल 55 हजार रुपये रांची कोषागार में जमा करने का आदेश दिया है. इसकी जानकारी राशन डीलर व मार्केटिंग अफसर को दे दी गयी है.
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
जानकारी के मुताबिक टीपन प्रसाद नगर निगम के वार्ड संख्या 41 में रहते हैं. राशन कार्ड की जांच के दौरान पता चला कि उनके परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में था, जो सेवानिवृत्त हो गया है. सेवानिवृत्त व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए.
इस कार्ड में परिवार के 12 लोगों के नाम दर्ज हैं, पर जांच में पाया गया कि सिर्फ चार सदस्यों का ही आधार सीडिंग हुआ है. उन चार सदस्यों का भी आधार सीडिंग है या नहीं इस पर भी जिला प्रशासन ने संदेह जताया है.
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