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बदलेगा टेट का नियम, अब सभी विषयों में लाना होगा 60% अंक

सुनील कुमार झा रांची : राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के नियमावली में बदलाव करेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है. विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. राज्य में 2012 में शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली तैयार की गयी थी. नयी […]

सुनील कुमार झा
रांची : राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के नियमावली में बदलाव करेगी. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने नियमावली तैयार कर ली है. विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. राज्य में 2012 में शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली तैयार की गयी थी. नयी नियमावली में कई बदलाव किये गये हैं.
शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में पास करने का न्यूनतम अंक 60 फीसदी है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाईंग मार्क्स 52 फीसदी है. शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2012 में पास मार्क्स कुल अंक पर तय किया गया था. सभी विषय मिला कर 60 व 52 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में पास हो जाते थे. नयी शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में इसके बदलाव किया जा रहा है.
अब अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को अलग-अलग सभी विषय में 60 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 52 फीसदी अंक लाना होगा. किसी एक भी विषय में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक से कम अंक आने पर अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पायेंगे. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए झारखंड से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है. कक्षा एक से पांच व छह से आठ में शिक्षक नियुक्ति के लिए अलग-अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है. यह निर्णय रिजल्ट को और गुणवत्ता युक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.
कक्षा एक से पांच की परीक्षा के िवषय
विषय अंक
बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30
भाषा हिंदी व उर्दू (अंग्रेजी) 30
क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा 30
गणित 30
पर्यावरण अध्ययन 30
कक्षा छह से आठ के लिए
विषय अंक
बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य) 30
भाषा हिंदी व उर्दू (अंग्रेजी) 30
क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा 30
विज्ञान/समाज अध्ययन/ अन्य 60

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