रांची : सात मामलों में नहीं हो सकी गवाही, सभी आरोपी हुए बरी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Aug 2018 12:42 AM

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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को सात मामलों में फैसला सुनाया. मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों को अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाने की वजह से सभी मामलों में अभियुक्त बरी हो गये. आज जिन मामलों में फैसला सुनाये गये, वे फर्जी कागजात के आधार पर ठेका लेने, गाली-गलौज […]

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रांची : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को सात मामलों में फैसला सुनाया. मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों को अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाने की वजह से सभी मामलों में अभियुक्त बरी हो गये. आज जिन मामलों में फैसला सुनाये गये, वे फर्जी कागजात के आधार पर ठेका लेने, गाली-गलौज अौर मारपीट, चोरी के सामान की बरामदगी व सड़क दुर्घटना से
संबंधित थे.
फर्जी कागजात पर ठेका लेने, मारपीट, चोरी के सामान की बरामदगी व सड़क दुर्घटना मामले में सुनाये गये फैसले
1. फर्जी कागजात के आधार पर ठेका लेने के मामले में अभय इंजीकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड सुदना डाल्टनगंज पलामू के ठेकेदार विनय कुमार सिंह आरोपी थे. फर्म को कांची बियर के कार्य हेतु ठेका मिला था.
इस फर्म का कार्य अनुभव, प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान फर्जी पाया गया था. मामले में बुंडू थाना में कांड संख्या 136/10 दिनांक 16/12/10 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में आठ गवाह थे, जिसमें एक की भी गवाही नहीं हो सकी. अंतत: आरोपी विनय सिंह को अदालत ने बरी कर दिया.
2. दूसरा मामला पिठोरिया कांड संख्या 52/14 दिनांक 30/3/14 से संबंधित है. मामले के शिकायतकर्ता अजय लकड़ा के भाई दोमनिक लकड़ा की मौत सड़क दुर्घटना में हो गयी थी. आरोपी चालक दर्शन गोप को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.
3. तीसरा मामला बरियातू थाना कांड संख्या 249/12 दिनांक 21/10/12 से संबंधित है. गाली-गलौज अौर मारपीट से संबंधित मामले में आरोपी राजन कुमार अौर ममता सिन्हा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. मामले में सिंदुआर टोली मोरहाबादी निवासी संजू सिन्हा ने मामला दर्ज कराया था.
4. चौथा मामला बरियातू थाना कांड संख्या 25/14 से संबंधित है. गाली-गलौज अौर मारपीट से जुड़े मामले में सूचक प्रदीप कुमार ने अपने किरायेदार कंचन कुमारी, दीपक कुमार उर्फ बंटी सहित पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने अौर गाली-गलौज करने से संबंधित मामला दर्ज कराया था. इस मामले में भी कंचन कुमारी अौर बंटी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
5. इसके अलावा नरकोपी थाना कांड संख्या 29/13 मामले में आरोपी अर्जुन उरांव साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया.
6. नरकोपी थाना कांड संख्या 24/15 से संबंधित मामले के आरोपी बस चालक महेश आनंद कुमार को भी साक्ष्य के अभाव में मामले से बरी कर दिया गया.
7. तमाड़ थाना कांड संख्या 23/12 मामले के आरोपी मो अफसर आलम उर्फ छोटू को भी साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया. इस मामले में आठ में सिर्फ एक ही गवाह की गवाही हो सकी थी.
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