रांची : हाइकोर्ट से राजा पीटर को राहत नहीं, याचिका खारिज
Updated at : 26 Aug 2018 1:23 AM (IST)
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केंद्र का रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले की एनआइए से जांच कराने का आदेश सही : हाइकोर्ट रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने शनिवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से कराने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया है. इसके […]
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केंद्र का रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले की एनआइए से जांच कराने का आदेश सही : हाइकोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने शनिवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से कराने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया है. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की क्रिमिनल याचिका को खारिज कर दिया.
प्रार्थी ने रमेश सिंह हत्याकांड की एनआइए जांच कराने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को चुनाैती दी थी. पूर्व में अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. पूर्व में प्रार्थी की ओर से एनआइए जांच का यह कहते हुए विरोध किया गया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, वैसी स्थिति में एनआइए जांच की जरूरत नहीं है.
वहीं केंद्र सरकार की अोर से कहा गया कि एनआइए स्वयं इस मामले की जांच नहीं कर रही है, बल्कि राज्य सरकार ने एनआइए जांच की सिफारिश की थी.
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