रांची : नियमावली के अनुसार हुई थी बहाली

Updated at : 21 Aug 2018 9:04 AM (IST)
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रांची : नियमावली के अनुसार हुई थी बहाली

रांची : आइआरबी राज्य आैद्योगिक सुरक्षा बल में 269 चतुर्थवर्गीय पुलिस कर्मचारियों की बहाली की पूरी प्रक्रिया सरकार की नियुक्ति नियमावली के अनुसार हुई थी. विज्ञापन संख्या 01/2015 के तहत प्रक्रियाएं पूरी की गयी. बाद में नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सेवा से हटा दिया गया. इस मामले को हाइकोर्ट में चुनाैती दी […]

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रांची : आइआरबी राज्य आैद्योगिक सुरक्षा बल में 269 चतुर्थवर्गीय पुलिस कर्मचारियों की बहाली की पूरी प्रक्रिया सरकार की नियुक्ति नियमावली के अनुसार हुई थी. विज्ञापन संख्या 01/2015 के तहत प्रक्रियाएं पूरी की गयी. बाद में नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सेवा से हटा दिया गया.
इस मामले को हाइकोर्ट में चुनाैती दी गयी है. वहां मामला लंबित है. इसके बावजूद सरकार ने विज्ञापन संख्या 01/2018 के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है. हाइकोर्ट में जब तक मामला लंबित है तब तक राज्य सरकार नयी नियुक्ति नहीं करे. कोर्ट के आदेश का इंतजार करे. उक्त बातें 269 चतुर्थवर्गीय पुलिस कर्मचारी संघ की अोर से कही गयी.
संघ का कहना था कि लिखित, व्यावहारिक, फिटनेस जांच के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की गयी. उसमें जिनका नाम आया, उन्हें मेरिट के आधार पर चयन कर नियुक्ति की गयी. 24 जिलों की वाहिनी में योगदान कराया गया.
इसके बाद जैप-वन में बुनियादी प्रशिक्षण सह हथियार प्रशिक्षण दिया गया. पुलिसकर्मी काम करते रहे. बाद में उन्हें सेवा से हटा दिया गया. त्रिस्तरीय जांच में आरोप सही नहीं पाया गया. इसके बावजूद हटाये गये पुलिसकर्मियों को न्याय नहीं मिल पाया है.
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